कबीरधाम

शिक्षा‌ का‌ अधिकार अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन हेतु निजी विद्यालयों के संस्था‌ प्रमुखों की बैठक सम्पन्न

शिक्षा‌ का‌ अधिकार अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन हेतु निजी विद्यालयों के संस्था‌ प्रमुखों की बैठक सम्पन्न

कवर्धा ; शिक्षा‌ का‌ अधिकार अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन के लिए जिला‌ शिक्षा अधिकारी वाय.डी.साहू एवं जिला‌ कार्यालय से सहायक संचालक यू.आर.चन्द्राकर, सहायक संचालक डी.जी.पात्रा एवं सतीश यदु एम. आई. एस., प्रशासक की‌ उपस्थिति में दिनांक 04जुलाई 2025 दिवस शुक्रवार को अपराह्न 04:00 बजे से कार्यालय जिला‌ शिक्षा अधिकारी कबीरधाम में शहर‌ व समीपस्थ समस्त 25 निजी विद्यालयों के संस्था‌ प्रमुख से संक्षिप्त व सारगर्भित चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश निर्देश पुनश्च प्रदान‌‌ किया‌ गया ।बैठक के‌ दौरान शिक्षा का‌ अधिकार‌ अधिनयम में निहित प्रावधानो‌ को उल्लेखित करते हुए अशासकीय विद्यालयों में 25% शीट अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बालकों के लिए प्रतिवर्ष पहली कक्षा ( एण्ट्री क्लास ) में कुल‌ सी‌ट संख्या का‌ 25 प्रतिशत शीट निर्धारित सीमा के अलाभित समूह‌ एवं दुर्बल‌ वर्ग‌ के बालकों से भरा‌ जाना, आरटीई‌ सीट‌‌ का‌ प्रकटीकरण, आरटी ई अंतर्गत प्रवेश हेतु द्वितीय लाटरी का समय विभाग चक्र, शुल्क प्रतिपूर्ति दावा , आरटीई के तहत अशासकीय विद्यालयों में प्रवेशित विद्यार्थियों में से शैक्षणिक सत्र 2020-21 से 2024-25 तक का वर्षवार ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की‌ जानकारी एवं छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम समिति से शुल्क वृद्धि 2020 के प्रावधान अनुरूप अशासकीय विद्यालयवार शुल्क वृद्धि विगत् 5 वर्षों का सत्रवार जानकारी प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश दिए गए।
अशासकीय विद्यालय अथवा निर्धारित प्रतिष्ठान में गणवेश, पाठ्य पुस्तक, टाई-बेल्ट, स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री विक्रय न करने संबंधी प्रमाण पत्र तथा अशासकीय विद्यालयों को छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण प्रावधान अंतर्गत अशासकीय विद्यालय में 4×8 फीट के बोर्ड सहित अपने वेब साईटो मे विवरण सर्वजानिक करने के संबंध में आवश्यक निर्देशित किया गया । राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सन्निहित प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए बस्ते की बोझ जैसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही के लिए कड़े निर्देश दिए गए।
जिशिअधि

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